बिहार में जहरीली शराब कांड: पटना हाई कोर्ट ने 13 को बरी किया

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बिहार में जहरीली शराब कांड: पटना हाई कोर्ट ने 13 को बरी किया


पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष 13 की भूमिका को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा

पटना उच्च न्यायालय ने अगस्त 2016 में बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब की एक त्रासदी के सिलसिले में नौ पुरुषों को मौत की सजा और चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष अपनी भूमिका साबित करने में विफल रहा। उचित संदेह।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने बुधवार को उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो। गोपालगंज की एक अदालत ने फरवरी 2021 में 13 को दोषी ठहराया था।

पीठ ने अपने 89 पन्नों के फैसले में कहा कि मामले की जांच बिना प्राथमिकी दर्ज किए ही शुरू कर दी गई। पुलिस को मामले की सूचना देने वाले बंधु राम न तो इसके गवाह थे और न ही जांच अधिकारी जांच के दौरान उनसे मिले।

बचाव पक्ष के वकील कन्हैया प्रसाद सिंह ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने उन 19 लोगों के नाम भी रिकॉर्ड में नहीं लाए जिनकी मौत जहरीली शराब से हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में नहीं लाई गई।

पीठ ने पाया कि किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई। जब्ती के दो गवाह गांव खजुरबानी के निवासी नहीं थे, जहां घटना हुई थी। “जब्ती के दो तथाकथित स्वतंत्र गवाहों … पलटू कुमार और स्वामीनाथ साह से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। ..स्वामीनाथ से बचाव पक्ष की ओर से पूछताछ की गई है। उसने बयान दिया कि दो साल पहले जब वह गोपालगंज टाउन थाने में मामला दर्ज कराने गया था तो थाना प्रभारी [station house officer] चार-पांच खाली कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए और जाने को कहा, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया।

पीठ ने कहा कि सुनवाई के दौरान कुमार से पूछताछ के अभाव में और उसके लिए किसी भी संभावित स्पष्टीकरण के अभाव में और इस कारण से कि एक अन्य गवाह को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया था, जब्ती सूचियों की सत्यता पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।


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