इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने का आज आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आज ही कर लें. क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना है कि इस बार रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि कल यानी शनिवार तक पांच करोड़ से ज्यादा आईटीआर भरे जा चुके हैं।
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज ही सबमिट कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी लेट फाइन का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि आईटीआर जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के एक दिन पहले तक पांच करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किया जा चुका है। आज रविवार होने के बावजूद देश भर में आयकर सेवा केंद्र करदाताओं की मदद के लिए खुले रहेंगे।
आज ही आईटीआर फाइल करना न भूलें
आयकर विभाग ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रिटर्न फाइल करने वालों की जानकारी दी। इसके साथ ही करदाताओं से निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2022 यानी आज रात 11.59 बजे तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का अनुरोध किया गया था। विभाग ने कहा है कि लेट फाइन से बचने के लिए निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल करना होगा.
शनिवार शाम तक ही जमा हुए 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न
आयकर विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए शनिवार की रात 8.36 बजे तक पांच करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किया जा चुका है. इससे पहले 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे।
रविवार होने के बावजूद खुलेंगे आयकर सेवा केंद्र
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। लेकिन आज रविवार भी है। रविवार को सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि आज भी रविवार होने के कारण देशभर में आयकर सेवा केंद्र खुले रहेंगे. इस संबंध में आयकर विभाग की नियामक संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है।
ई-फाइलिंग पोर्टल से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है और करदाताओं की ओर से आने वाली हर शंका और सवाल का जवाब दिया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि फिलहाल विभाग इस पर विचार नहीं कर रहा है.
पिछले साल जमा किए थे 5.89 करोड़ रिटर्न
वित्तीय वर्ष 2020-21 या आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। इस दौरान कुल 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए।
इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने पर कितना है लेट फाइन
वर्तमान में, भारत का आयकर अधिनियम व्यक्तियों को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है। लेकिन डेडलाइन के बाद दाखिल आईटीआर पर लेट फाइन लगता है। व्यक्तियों के लिए नियम यह है कि यदि आईटीआर 31 जुलाई के बाद दाखिल किया जाता है, तो 5,000 रुपये की देर से फाइलिंग शुल्क लगाया जाएगा। यह लेट फाइलिंग शुल्क धारा 234F के तहत लिया जाएगा। छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।