आईटीआर रिटर्न: 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो अब देना होगा 5000 रुपये तक का जुर्माना

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आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्राप्त हुए हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

नई दिल्ली: आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) प्राप्त हुए हैं। 31 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

31 जुलाई तक 5.83 करोड़ रुपये का आईटीआर दाखिल

अधिकारियों के मुताबिक, आयकर रिटर्न का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या के लगभग बराबर है। आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने की अंतिम समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की थी।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमें 31 जुलाई के अंत तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न मिले हैं। वास्तविक आंकड़े का पता लगाने के लिए अंतिम आंकड़े जुटाए जा रहे हैं।”

उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान लगभग इतनी ही संख्या यानी 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. फिर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।

31 जुलाई को 72 लाख से ज्यादा लोगों ने ITR फाइल किया

अधिकारी के मुताबिक आखिरी तारीख यानी रविवार को 72 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए। नए नियमों के अनुसार, आकलन वर्ष 2022-23 (5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के साथ) के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करने वालों को लेट फीस या 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 1,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

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